हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

रांची: ईडी ने हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर सोमवार को ईडी की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी।

148 दिनों के बाद हेमंत जेल से बाहर निकले थे।

ईडी ने बरयातू  स्थित 8.86 एकड़ जमीन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन ने ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, जेल से निकलने के तुरंत बाद 5 जुलाई को हेमंत सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले ली।

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस जमीन के मामले में हेमंत को गिरफ्तार किया है, उसपर कब्जा लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

प्रस्तुत किसी भी तथ्य से ये प्रमाणित नहीं होता है जमीन हासिल करने या कब्जा लेने में उनकी अप्रत्यक्ष रूप से भागिदारी नहीं दिखती है।

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि  जिन्हें जमीन से वंचित किया गया या जिनकी जमीन पर दखल किया गया, उन्होंने कभी किसी अधिकारी से शिकायत ही नहीं की।

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी के ये सारे आरोप आधारहीन है। कोर्ट संतुष्ट है और इसके पर्याप्त कारण है। हेमंत वैसे सभी आरोपों के दोषी नहीं है, जैसा ईडी ने आरोप लगाया है।

कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा था कि यह अपेक्षा रखी जाती है कि जमानत की अवधि में वे किसी अपराध को अंजाम नहीं देंगे।