हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के आधार पर जमानत नहीं मांग सकते हैं-ED

Ranchi : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों ओर से पक्ष रखा गया। हेमंत सोरेन के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई।

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हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। वहीं ईडी (ED) की ओर से एडिशनल सॉलीसीटर जनरल इसवी राजू ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के आधार पर जमानत नहीं मांग सकते हैं।

दोनों ही मामलों में है कई असमानताएं हैं

दोनों ही मामलों में है कई असमानताएं हैं। इस मामले में दोनों ही ओर से करीब डेढ़ घंटे तक सुनवाई चली। अब मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

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बता दें कि हेमंत सोरेन ने झारखण्ड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में हेमंत सोरेन ने कोर्ट से अंतरिम जमानत का आग्रह भी किया है।

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