हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के आधार पर जमानत नहीं मांग सकते हैं-ED

Ranchi : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों ओर से पक्ष रखा गया। हेमंत सोरेन के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई।

ये भी पढ़ें-Rajnath Singh : बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर राजनीति नहीं करती… 

हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। वहीं ईडी (ED) की ओर से एडिशनल सॉलीसीटर जनरल इसवी राजू ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के आधार पर जमानत नहीं मांग सकते हैं।

दोनों ही मामलों में है कई असमानताएं हैं

दोनों ही मामलों में है कई असमानताएं हैं। इस मामले में दोनों ही ओर से करीब डेढ़ घंटे तक सुनवाई चली। अब मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

Elite institute 16 22Scope News

ये भी पढ़ें-JBKSS नेता जयराम महतो मामले पर कोर्ट में सुनवाई, पीड़क कार्रवाई पर… 

बता दें कि हेमंत सोरेन ने झारखण्ड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में हेमंत सोरेन ने कोर्ट से अंतरिम जमानत का आग्रह भी किया है।

BCCL Central Hospital Dhanbad: धनबाद में अब कैंसर और हृदय रोग...

BCCL Central Hospital Dhanbad: बीसीसीएल के केंद्रीय अस्पताल धनबाद में कैंसर और हृदय रोग के इलाज की विशेषज्ञ सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज...

Jharkhand DGP Tadasha Mishra: DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर क्यों...

Jharkhand DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मामले...

AI Education: बिहार को AI और टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य बनाने...

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 100 टेक्नोलॉजी सेंटर विकसित करने और इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक के रिजल्ट 24 घंटे में जारी करने की पहल...