निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में एग्जिट पोल पर लगाई रोक

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RANCHI : भारत निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है. निर्वाचन आयोग के फैसले के अनुसार मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के साथ ही इस दौरान होने वाले सभी उपचुनावों के लिए यह रोक लगायी गयी है. आयोग के आदेश के अनुसार दिनांक 16 फरवरी से 27 फरवरी की शाम तक सभी प्रकार के एक्जिट पोल पर रोक रहेगी. इस दौरान ना कोई एक्जिट पोल कर पायेगा और ना ही उसका प्रकाशन. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ऐसे किसी सर्वे के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रकाशन नहीं किया जायेगा.

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भारत निर्वाचन आयोग ने किया एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन

भारत निर्वाचन आयोग ने एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन 6 फरवरी 2023 को कर दिया है. इसके तहत मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिये झारखण्ड के 23- रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अरूणाचल प्रदेश के 01- लुम्ला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 98-इरोड(पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 60- सागरदीघी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 215- कसबा पेठ एवं 205-चिंचवड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई है-

अधिसूचना के तहत मतदान के दिन 16 फरवरी सुबह 7 बजे से 27 फरवरी की शाम 7 बजे की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

अधिसूचना में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा.

एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी किया गया अधिसूचित

इस अधिसूचना में एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी अधिसूचित किया गया है।

जिसमें साधारण निर्वाचन की दशा में वह अवधि मतदान के लिए

नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों

और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी,

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी.

अधिसूचना के उल्लंघन पर होगी दो वर्ष की सजा

अधिसूचना में इसके उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों का

उल्लेख करते हुये कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो

इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक

की सजा होगी या जुर्माना लगेगा या दोनों से दंडनीय होगा.

बता दें कि रामगढ़ में 27 फरवरी को मतदान किया जाना है,

इसको लेकर यूपीए और एनडीए खेमे की ओर से प्रचार अभियान शुरु कर दिया गया है.

खुद मुख्यमंत्री भी रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं.

बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में रामगढ़ उपचुनाव में जीत के लिए बैठक कर रणनीति भी बनाई गई.

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