पटना: बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को रेप मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश वर्मा ने की और उन्होंने वृषिण पटेल को जमानत दी। बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक छात्रा ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर नौकरी दिलाने के नाम पर दो वर्षों तक रेप करने का आरोप लगाया था।
पीड़िता ने मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर किया जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने पूर्व मंत्री को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। मामले में उन्होंने मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। मामले फिर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें राहत मिली है।
क्या है मामला
मामले में आरोप लगाते हुए लड़की ने कहा था कि वर्ष 2021 में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल उसके गांव में एक जनसभा करने गए थे। इस दौरान वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ नौकरी के लिए उनसे बात करने गई जहां उन्होंने उससे नाम, मोबाइल नंबर लिखवा कर लिया था। बाद में फिर पूर्व मंत्री ने उसे फोन कर पटना में मिलने के लिए कहा। पटना पहुंचने के बाद वृषिण पटेल ने बोरिंग रोड में गाड़ी भेज कर उसे अपने आवास पर बुलवाया और वहां उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकतें की। फ़िलहाल हाई कोर्ट से जमानत मिलना उनके लिए एक बड़े राहत की बात है।
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