Patna DM को नहीं है कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश की जानकारी, कहा ‘ऐसा हुआ तो…’

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Patna DM को नहीं है कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश की जानकारी, कहा 'ऐसा हुआ तो...'
Patna DM को नहीं है कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश की जानकारी, कहा 'ऐसा हुआ तो...'
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पटना:  17 महीने पहले के एक मामले में पटना डीएम पर कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अब पटना जिलाधिकारी ने अपना पक्ष रखा है। पत्रकारों से बात करते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि खबरें चल रही हैं कि पटना सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है लेकिन इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश या सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

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पटना डीएम ने कहा कि पिछले 17 महीने पहले पटना सिटी में आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु विधिपूर्वक अतिक्रमण हटाया जा रहा था। उस दौरान परिवादी बबलू प्रकाश ने गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर भड़काया था और सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न किया था। उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित कर पटना समाहरणालय परिसर में प्रवेश द्वार बाधित कर दिया था।

इसी मामले में गांधी मैदान थाना में उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई किया था और अगर प्रशासन का पक्ष सुने बगैर अगर कोई आदेश जारी किया जाता है तो तथ्यों का उल्लेख करते हुए सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।

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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट

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