Ranchi Crime: प्रेमिका की संदिग्ध मौत मामले में नेहाल वर्मा को जमानत नहीं, कोर्ट ने याचिका खारिज की

रांची के अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में खुशबू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में जेल में बंद प्रेमी नेहाल वर्मा को कोर्ट से जमानत नहीं मिली।


Ranchi Crime रांची: प्रेमिका खुशबू कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी नेहाल वर्मा उर्फ निहाल कुमार राम को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने सुनवाई के बाद नेहाल वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में खुशबू कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी है और 18 अगस्त 2026 से जेल में बंद है।

Ranchi Crime:कमरे में फंदे से लटका मिला था खुशबू का शव

अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले के उपलब्ध तथ्यों और केस डायरी में दर्ज सामग्री पर विचार किया। कोर्ट के अनुसार खुशबू कुमारी का शव उस कमरे में फंदे से लटका मिला था, जहां वह नेहाल वर्मा के साथ रहती थी।

घटना के बाद नेहाल के मौके से फरार होने की बात भी सामने आई। पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस तथ्य को भी जमानत पर विचार करते समय महत्वपूर्ण माना।


Key Highlights

  • खुशबू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी है नेहाल वर्मा।
  • नेहाल वर्मा 18 अगस्त 2026 से जेल में बंद है।
  • अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
  • खुशबू का शव उस कमरे में फंदे से लटका मिला था, जहां वह नेहाल के साथ रहती थी।
  • कोर्ट ने प्रथमदृष्टया सामग्री और घटना के बाद आरोपी के फरार रहने को जमानत न देने का आधार माना।


Ranchi Crime:केस डायरी में गवाहों के बयान और अन्य सामग्री

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष केस डायरी के पैरा 3, 14, 15, 36, 112, 121 और 124 का उल्लेख किया गया। इनमें अभियोजन के समर्थन में गवाहों के बयान और अन्य आपत्तिजनक सामग्री दर्ज होने की बात कही गई।

बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि नेहाल वर्मा को संदेह के आधार पर मामले में फंसाया गया है। वहीं अभियोजन ने आरोपों की गंभीरता और आरोपी की पूर्व में खारिज हो चुकी जमानत याचिका का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

Ranchi Crime:कोर्ट ने इन आधारों पर जमानत देने से किया इनकार

अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा घटना के बाद उसके फरार रहने और पहले जमानत राहत नहीं मिलने को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा।

इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने नेहाल वर्मा को जमानत देना उचित नहीं माना और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

 

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