PFI के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश

रांची: हाइकोर्ट ने PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश जारी किया है। झारखंड सरकार ने 2018 में PFI पर प्रतिबंध लगाया था, और इसके बाद पाकुड़, साहेबगंज, और जामताड़ा जिलों में अलग-अलग जगहों पर तीन FIR दर्ज की गई थी।

दो मामले पहले ही समाप्त हो गए थे, लेकिन तीसरे मामले का फिर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाइकोर्ट ने अब इस मामले में भी दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है, जो पाकुड़ जिले से संबंधित है।

पाकुड़ में PFI के कथित सदस्यों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में 2018 की कांड संख्या 86/2018 में FIR दर्ज की गई थी, और इस FIR में ओबेदूर रहमान सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

ओबेदूर रहमान ने FIR को रद्द करने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने इसकी सुनवाई की। प्रार्थी की ओर से हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ए के अल्लाम और फैसल अल्लाम ने पक्ष रखा।

FIR को रद्द होने के बाद, अब सभी लोगों को ट्रायल फेस नहीं करना होगा। पुलिस ने इस FIR में PFI के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बदुद, जिला सेक्रेटरी अब्दुल हनान, ओबेदूर रहमान, पाकुड़ यूनिट के हबीबुर रहमान, और शमीम अख्तर को आरोपी बताया था।

 

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