मुजफ्फरपुर: मुकेश सहनी को काफी हाथ पैर मारने के बाद इंडिया गठबंधन में तीन सीटें तो मिल गई लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुकेश सहनी पर मुजफ्फरपुर में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तिथि भी मुक़र्रर कर दी है। मुजफ्फरपुर में दर्ज मुकदमा में मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और वीआईपी नेता संतोष सहनी को नामजद किया गया है।
मुकेश सहनी पर मुकदमा भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है। सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में दायर आवेदन में कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का चुनाव चिह्न पहले नाव चलाता हुआ आदमी था लेकिन अब वह चुनाव चिह्न चुनाव आयोग ने भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित कर दिया है। बावजूद इसके मुकेश सहनी नाव चलाता हुआ आदमी चुनाव चिह्न का प्रयोग गैर आधिकारिक रूप से कर रहे हैं।
उन्होंने मुकेश सहनी पर आरोप लगाया कि मुकेश सहनी ने उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित चुनाव चिह्न को वापस करने के लिए कई बार प्रलोभन दिया एवं दवाब भी बनाया था। उनकी बात पर चुनाव चिह्न वापस नहीं किये जाने के बाद वे अनधिकृत रूप से उक्त चुनाव चिह्न का उपयोग कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने मुकेश सहनी पर आरोप लगाया कि वे जान बुझ कर उनके चुनाव चिह्न का प्रयोग कर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर रहे हैं साथ ही वे भारतीय सार्थक पार्टी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 27 अप्रैल को सुनवाई की तिथि मुक़र्रर की है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले वीआईपी को नाव चलाते हुए आदमी का चिह्न आवंटित किया था लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वीआईपी को लेडीज पर्स चुनाव चिह्न आवंटित किया है जबकि भारतीय सार्थक पार्टी को नाव चलाता हुआ आदमी का चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है।
मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट
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