रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एन.पाठक की अदालत में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश की ओर याचिका दाखिल की गई है. जिसमें कहा गया है कि जेपीएससी को प्रमाण-पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाए जाने का अधिकार नहीं है. जबकि जेपीएससी की ओर से उक्त अधिकार से संबंधित नियमावली कोर्ट में पेश करते हुए कहा गया कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है. इसलिए उनकी ओर कोरोना का देखते हुए प्रमाण-पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ाया गया था, जो कि उचित है.
इस सुनवाई को लेकर उच्च न्यायालय, झारखंड के अधिवक्ता संजय पिपरवार ने बताया कि इस मामले में मुख्य बिन्दु याचिकाकर्ता ने यह उठाया था कि जेपीएससी को प्रमाण-पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाए जाने का अधिकार नहीं है. जबकि रूल्स ऑफ प्रसिजर 2002 के तहत जेपीएससी को अधिकार है. किसी भी विज्ञापन के तिथि को जेपीएससी एक्सटेंड कर सकता है, अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है. इस मामले में फिलहाल कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा है.
रिपोर्ट: प्रोजेश

