बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के मामले में हाइकोर्ट में हुई सुनवाई

Ranchi– झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बोकारो, विधायक बिरंचि नारायण की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

माननीय खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत अगली सुनवाई की तिथी 29 जनवरी को तय की है. इस मामले में विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो को 12 जनवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है.

यहां बता दें कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद बाबूलाल मंराडी को भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात की गई थी, लेकिन यह मामला कानूनी पेचीदगी की भेंट चढ़ गया और बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा नहीं मिल सका. यह मामला विधान सभा से होते हुए अब हाइ कोर्ट तक पहुंच चुका है. यहां यह बता दें कि प्रदेश बीजेपी में बाबूलाल मरांडी के कद-काठी का कोई और दूसरा नेता नहीं है. बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष के ओहदे से वह दूर है और आदिवासी समाज का एक व्यापक संघर्ष का अनुभव रखने वाला नेता आज  संघर्ष करता नजर आ रहा है. देखना होगा कि यह विवाद कब अपने  अंजाम तक पहुंचता है.

दलबदल मामला: स्पीकर कोर्ट में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ हुई सुनवाई, जानिए राजकुमार ने क्या कहा

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