रांचीः भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल-बदल मामले की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में हुई। बता दें कि यह पहला मौका है, जब दलबदल मामले की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की गयी है। मामले की सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति फाइल की है। बाबूलाल मरांडी को भाजपा में शामिल होने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश आ चुका है। इसलिए मामले की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में नहीं की जा सकती। वहीं विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की तथा दीपिका पांडेय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि दल-बदल का मामला स्पीकर के क्षेत्राधिकार में है। भारत निर्वाचन आयोग को इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जबकि पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जे.वी.एम की टिकट पर चुनाव जीत कर बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए है, यह जनादेश का अपमान है, इसलिए मामले में दलबदल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
रिपोर्ट – मदन


















