रांची : शेल कंपनी और सीएम के खान आवंटन मामले पर सुनवाई आज- सीएम हेमंत सोरेन के
करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम के खान आवंटन मामले पर
गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुबह 10.30 बजे से सुनवाई होगी.
इन दोनों मामलों के साथ खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की
सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
17 मई को अदालत ने दिया था निर्देश
शेल कंपनियों की सुनवाई करते हुए 17 मई को हाईकोर्ट ने सरकार से
वर्ष 2010 में खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में दर्ज सभी 16 प्राथमिकी संपूर्ण ब्योरा के साथ अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सीएम को खनन लीज आवंटन मामले में रांची के उपायुक्त से भी स्पष्टीकरण देने को कहा है कि उन्हें खनन विभाग की सभी जानकारी कैसे है. शेल कंपनियों और सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है.
आठ करोड़ से अधिक का हुआ घोटला
उधर खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर वर्ष 2019 में दायर जनहित याचिका भी गुरूवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. यह याचिका अरूण कुमार दुबे ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि खूंटी में मनरेगा से जुड़ी योजनाओं में आठ करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है. एसीबी ने इसकी जांच की है, लेकिन इसमें सिर्फ इंजीनियरों पर ही प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जबकि उपायुक्त इस योजना के समन्वयक होते हैं.
जांच में ईडी को मिली कई जानकारी
उपायुक्त पर भी गड़बड़ी के आरोप हैं. लेकिन एसीबी इसकी जांच नहीं कर रहा है और बड़े लोगों पर मामला दर्ज नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले के आरोपी तत्कालीन इंजीनियिर राम विनोद सिन्हा के खिलाफ ईडी जांच हुई है. जांच में ईडी को कई जानकारी मिली है. ईडी से मिले तथ्यों की जानकारी अदालत को मांगनी चाहिए.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास