रांची : झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मंत्रियों, विधायकों और आम लोगों गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब नियम नहीं है तो किस आधार पर प्रावधान दिया गया था. इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के परिवहन सचिव के के सोन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार यह आदेश वापस ले लेगी, जिसमें नेम प्लेट लगाने की छूट दी गई थी और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा. इसकी विस्तृत सुनवाई 14 जनवरी को होगी.
रिपोर्ट : प्रोजेश

















