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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन 14 जून तक रख सकेंगे अपना पक्ष

Ranchi– ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तात्कालिक राहत मिली है. भारत निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी को 14 जून तक अपना  पक्ष रखने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 31 मई को उपस्थित होने में असमर्थता जताई गयी थी, उनके द्वारा समय की मांग की गयी थी. हेमंत सोरेन के अनुरोध के बाद चुनाव आयोग ने समय सीमा को बढ़ाते हुए 14 जून तक जवाब देने को कहा है.

बसंत सोरोन को 30 मई को रखना होगा अपना पक्ष

जबकि हेमंत सोरेने के भाई और दुमका से जेएमएम विधायक बंसत सोरेन का अपना पक्ष 30 मई को ही रखना होगा. उनकी समय सीमा नहीं बढ़ाई गयी है. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा लेने का आरोप है, इस मामले को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है. इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से हेमंत सोरेन से जवाब मांग गया था. इसके साथ ही बंसत सोरेन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा है. उन पर विधायक रहते कई खनन कंपनियों से जुड़े रहने का आरोप है. दोनों को इस मामले में अपना अपना पक्ष रखना है. उसके बाद चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा.  

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