सिरमटोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप हटाने की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार व निगम से मांगा जवाब

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सिरमटोली सरना स्थल के पास बने फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह जनहित याचिका पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सिरमटोली में आदिवासियों का पारंपरिक सरना स्थल है, जहां धार्मिक त्योहार और सामुदायिक आयोजन होते हैं। पहले रैंप नहीं होने से ये आयोजन सुगमता से होते थे, लेकिन फ्लाईओवर रैंप बनने के बाद आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन और आवाजाही में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।

अदालत से आग्रह किया गया है कि रैंप हटाकर वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि धार्मिक गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न हो। इस पर अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से विस्तृत जवाब मांगा है।


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