चतरा में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार

रांची : चतरा में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार- झारखंड हाईकोर्ट ने

चतरा जिले में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

जस्टिस राजेश शंकर के अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है.

ऐसे में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.

चतरा जिला के कुंडा पंचायत में जिला परिषद सदस्य अनिता कुमारी का नामांकन रद्द हुआ था,

जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि

चतरा के भोक्ता जाति के लोग पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में थे. लेकिन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 को उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल दिया. चतरा डीसी ने उनका नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि कुंडा जिला परिषद सदस्य की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

चार चरणों में होना है चुनाव

राज्य में चार चरणों में पंचायत चुनाव होंगे. पहले चरण का चुनाव 14 मई, दूसरे चरण का चुनाव 19 मई, तीसरे चरण का 24 मई और चौथे चरण का चुनाव 27 मई को होना है. पहले और अंतिम चरण में 72-72 प्रखंडों में चुनाव होंगे. दूसरे चरण में 50 और तीसरे चरण में कुल 70 प्रखंडों में चुनाव होंगे. 17 मई से तीन चरणों में मतगणना होगी. चुनाव बैलेट पेपर पर कराये जायेंगे. राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 9 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने झारखंड पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा की थी.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

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