रांची: झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अब तक आयोग को अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं मिली है, जिससे चुनाव की तैयारी में समस्या आ रही है। इसके जवाब में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि नवंबर 2024 में झारखंड समेत अन्य राज्यों में अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए गए थे। इसलिए इन्हीं सूचियों का उपयोग नगर निगम चुनाव के लिए किया जा सकता है।
अदालत ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करे। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि शपथ पत्र तैयार है और इसे जल्द दाखिल कर दिया जाएगा।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 फरवरी 2025 को होगी। अदालत के इस निर्देश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिक गई हैं।