झारखंड में अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य

रांची: झारखंड के सभी अस्पताल, होटल-रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और लॉन संचालकों को अब झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। आगामी 30 दिनों के अंदर कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट (सीटीई) और कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने सभी संचालकों को निर्देश दिया है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित मापदंड के अनुसार आवेदन करें और एनओसी प्राप्त करें। फरवरी के अंतिम सप्ताह से बोर्ड जांच अभियान शुरू करेगा, और एनओसी नहीं होने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संचालकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है। वेबसाइट www.jspcb.nic.in पर जाकर संचालक जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और यह बताना होगा कि उनका व्यवसाय किस श्रेणी में आता है।

यह पहल राज्य में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई है, और इसमें अब होम संचालक, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और सर्विस सेंटर संचालक भी शामिल होंगे।

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