पत्नी की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने के मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

पत्नी की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने के मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

रांची: 9 साल पुराने पत्नी की इच्छा के खिलाफ संबंध बनाने के मामले में रणधीर वर्मा को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अभियुक्त को पहले 25 सितंबर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।

मामला अप्रैल 2015 का है, जब पीड़िता ने कोतवाली थाना में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील सिद्धार्थ सिंह ने अदालत में ठोस साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई।

इसके अलावा, रणधीर वर्मा के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का भी मामला दर्ज कराया था। सुखदेव नगर थाना में 2 जून 2016 को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में भी अदालत ने रणधीर वर्मा को दोषी पाया और उसे 3 साल की सजा सुनाई। दोनों मामलों में सजा सुनाए जाने से रणधीर वर्मा को दोहरी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

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