पटना: अवैध खनन मामले में JDU MLC राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से कन्हैया प्रसाद को मिली जमानत को ख़ारिज कर 16 पन्ने का एक आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत ख़ारिज होने के बाद अब कन्हैया प्रसाद की मुश्किलें बढती हुई नजर आ रही है। मामले में ईडी जांच कर रही है और कन्हैया प्रसाद को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी जिसके बाद सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली जमानत को ख़ारिज कर दिया है।
JDU MLC राधाचरण सेठ के बेटे हैं कन्हैया
कन्हैया प्रसाद अवैध बालू खनन मामले की मुख्य कंपनी ब्रॉडसंस कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। अवैध बालू खनन मामले में नामजद दूसरी कंपनी आदित्य मल्टीकॉम में भी उनकी हिस्सेदारी है। बता दें कि ईडी की टीम ने बीते 18 सितंबर 2023 को अवैध खनन मामले में जांच करते हुए कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार किया था।
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इस मामले में ईडी ने JDU MLC राधाचरण सेठ समेत करीब डेढ़ दर्जन लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी ने करीब 500 करोड़ रूपये से अधिक के अवैध बालू खनन एवं राजस्व चोरी का मामला दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें कई आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है।
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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट
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