झारखंड हाईकोर्ट ने आचार्य भर्ती में पद सुरक्षित रखने, बच्ची की कस्टडी का आदेश रद्द करने और जमीन रिकॉर्ड सुधारने समेत अहम फैसले दिये।
Jharkhand High Court रांची: झारखंड हाईकोर्ट में अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा, बच्ची की कस्टडी, सब इंस्पेक्टर हत्या, मनी लाउंड्रिंग और जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ी से जुड़े मामलों में अदालत ने अहम आदेश दिये। वहीं JPSC और JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी की CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को सुनवाई होगी।
Jharkhand High Court: माध्यमिक आचार्य परीक्षा में अभ्यर्थी को अंतरिम राहत
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी याचिका पर प्रार्थी को अंतरिम राहत दी। अदालत ने विशेष शिक्षा विषय में माध्यमिक आचार्य का एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
अभ्यर्थी नेहा कुमारी का दावा है कि आधिकारिक आंसर-की में सही माने गये एक प्रश्न का अंक उन्हें नहीं दिया गया। इससे वह न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक से नीचे रह गयीं और पेपर दो की कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो सका।
Jharkhand High Court: बच्ची की कस्टडी का एकतरफा आदेश रद्द
चार साल की बच्ची की कस्टडी के मामले में हाईकोर्ट ने रांची फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मां की गैरमौजूदगी में एकतरफा सुनवाई के बाद बच्ची को पिता को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
वहीं स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड में चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
Key Highlights
- माध्यमिक आचार्य भर्ती में एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश।
- चार साल की बच्ची की कस्टडी का एकतरफा आदेश रद्द।
- अनुपम कच्छप हत्याकांड में चार आरोपियों की जमानत पर सुनवाई।
- अजय जालान की मनी लाउंड्रिंग याचिका खारिज।
- JPSC JSSC मामले में 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
Jharkhand High Court: अजय जालान को राहत नहीं, जमीन रिकॉर्ड सुधारने का निर्देश
मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स के प्रोपराइटर अजय जालान की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दूसरी ओर बोकारो के कसमार अंचल में ऑनलाइन जमीन रिकॉर्ड की गड़बड़ी की जांच कर उसे सुधारने का निर्देश दिया गया है।


















