Jharkhand Teacher Recruitment Case: मीना कुमारी मामले में 100 अपीलों पर 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

 झारखंड शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी मामले में राज्य सरकार और JSSC की करीब 100 अपील याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।


Jharkhand Teacher Recruitment Case रांची: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े मीना कुमारी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दायर करीब 100 अपील याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। यह जानकारी प्रतिवादी मीना कुमारी के अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी।

Jharkhand Teacher Recruitment Case: राज्य सरकार और JSSC की करीब 100 अपीलों पर होगी सुनवाई

पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्याम रॉय और JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया था कि इस मामले से जुड़ी कुछ अन्य अपीलें भी लंबित हैं। इन अपीलों में समान मुद्दे उठाये गये हैं।

इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार और JSSC को मामले से संबंधित सभी अपीलों की सूची अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अब इन अपीलों पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।


Key Highlights

  • मीना कुमारी मामले में करीब 100 अपील याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
  • राज्य सरकार और JSSC ने हाईकोर्ट में अपील याचिकाएं दायर की हैं।
  • मामला स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ा है।
  • एकल पीठ ने एक सितंबर को मीना कुमारी समेत 258 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था।
  • शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित किया गया है।


Jharkhand Teacher Recruitment Case: 258 याचिकाओं पर एक सितंबर को आया था फैसला

झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक सितंबर को मीना कुमारी सहित 258 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विवाद की जांच के लिए अदालत ने सेवानिवृत्त जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित किया था।

बाद में जस्टिस पाठक की असमर्थता के बाद सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया गया।

Jharkhand Teacher Recruitment Case: संशोधित मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों की होगी जांच

फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के फैसले के बाद JSSC की ओर से तैयार संशोधित मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया की जांच करनी है। जांच के दायरे में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी शामिल है, जिनके अंक याचिकाकर्ताओं से कम थे। इसके अलावा वर्ष 2019 में खाली हुए पदों को बाद में भरने की प्रक्रिया और ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की भी जांच की जानी है, जिनकी उम्मीदवारी पहले वैध कारणों से खारिज की गयी थी, लेकिन बाद में उन्हें नियुक्ति मिल गयी। इस मामले में एकल पीठ के आदेश के अनुपालन को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है।

 

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