JTET Notification 2026: 9 साल बाद शिक्षक बनने का मौका, Age Limit में बड़ी छूट

झारखंड में जेटेट 2026 की अधिसूचना जारी। 9 साल बाद परीक्षा, उम्र सीमा में छूट, 21 अप्रैल से आवेदन शुरू, पुराने अभ्यर्थियों को राहत।


JTET Notification 2026 रांची: झारखंड में करीब नौ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शिक्षक बनने की राह एक बार फिर खुल गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई नियमावली के तहत अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में बड़ी राहत दी गई है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

JTET Notification 2026: 21 अप्रैल से आवेदन, पुराने अभ्यर्थियों को फिर भरना होगा फॉर्म

जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी। अभ्यर्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
वर्ष 2024 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी इस बार नए सिरे से फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है। हालांकि उन्हें दोबारा परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या ओएमआर शीट में गलती होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।


Key Highlights

  • झारखंड में 9 साल बाद जेटेट परीक्षा आयोजित

  • 21 अप्रैल से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन

  • अधिकतम उम्र सीमा में 9 साल की छूट

  • पुराने अभ्यर्थियों को फिर भरना होगा फॉर्म, फीस नहीं लगेगी

  • परीक्षा दो लेवल में, लैंग्वेज-II चयन अनिवार्य


JTET Notification 2026: उम्र सीमा में 9 साल की छूट, पारा शिक्षकों को बड़ी राहत

सरकार ने 2016 के बाद पहली बार आयोजित हो रही इस परीक्षा को देखते हुए अधिकतम उम्र सीमा में 9 साल की छूट दी है। यह छूट केवल एक बार के लिए लागू होगी।
इस फैसले से उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
पारा शिक्षकों के लिए विशेष राहत दी गई है। जिनकी सेवा दो वर्ष पूरी हो चुकी है, वे 58 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

JTET Notification 2026: दो लेवल में होगी परीक्षा, लैंग्वेज-II अनिवार्य

जेटेट परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जाएगी।
लेवल-1 के तहत कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक) के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि लेवल-2 में कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक) के लिए परीक्षा होगी। अभ्यर्थी दोनों लेवल में शामिल हो सकते हैं।
नई नियमावली के तहत लैंग्वेज-II का चयन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो पिछली बार आवेदन रद्द होने का मुख्य कारण रहा था।

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