हेमंत सरकार गिराने की कोशिश मामले में आरोपी रवि केजरीवाल को राहत, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

रांची : हेमंत सरकार गिराने की कोशिश मामले में आरोपी रवि केजरीवाल को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अंडर टेकिंग दी गई है. इसके बाद जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को पूरक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है.

रवि केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई की गई है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर की ओर से अपर महाधिवक्ता ने प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की. इस का विरोध करते हुए पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि अदालत ने पूर्व में एक अन्य आरोपित अशोक अग्रवाल के मामले को भी देख चुकी है. रवि केजरीवाल भी इसी मामले के आरोपी हैं.

इस पर अदालत ने कहा कि अगर सरकार इसकी अंडर टेकिंग देती है तो वादी को इस बीच गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. कोर्ट उनके आग्रह को स्वीकर कर सकती है. इसके बाद सरकार की ओर से वादी को गिरफ्तार नहीं करने की अंडर टेकिंग दी गई. जिसको अदालत ने अपने आदेश में रिकॉर्ड करते हुए राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

बता दें कि झामुमो ने रवि केजरीवाल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है. इस बाबत केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने पत्र जारी किया है. जारी पत्र में कहा गया है कि रवि केजरीवाल को सभी पदों से पद मुक्त करते हुए पार्टी की प्रथामिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है. इससे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष पद से रवि केजरीवाल को मुक्त कर दिया था. कोषाध्यक्ष पद से केजरीवाल को मुक्त करते हुए पार्टी ने अपने सभी बैंक खाते के संचालन पर रोक लगा दी थी.

रिपोर्ट : प्रोजश दास

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