पंचायत सचिवों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य, नियमित को ही मिलेगा प्रभार

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रांची: पंचायती राज निदेशक ने सभी उपायुक्त को नियम का पालन करने का दिया निर्देश राज्य में पंचायत सचिवों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही नियमित और नव नियुक्त पंचायत सचिवों को ही प्रभार मिलेगा।

एक पंचायत सचिव को अधिकतम दो पंचायतों का ही अतिरिक्त प्रभार मिलेगा। पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने सभी जिला के उपायुक्त और उप विकास – आयुक्तों को इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया है।

अपने निर्देश में निदेशक ने कहा है कि वैसे पंचायत सचिव जो एक से अधिक ग्राम पंचायत के प्रभार में हैं, उनके बारे में ड्यूटी रोस्टर बनाएं।

उनके लिए बायोमेट्रिक बेटिक अटेंडेंस अनिवार्य करें। पंचायती राज निदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस वर्ष पंचायतों में जैम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय करने की बात कही गई है। इसे अनिवार्य बनाया गया है।

जैम पोर्टल के क्रियान्वयन के लिए द्वितीय स्तर के पदाधिकारी को नामित किया जाना है। इस कारण रोस्टर निर्धारण आवश्यक है।

हालांकि, इससे पूर्व 19 दिसंबर को जारी निर्देश में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सुनिश्चित करने को कहा गया था। निशा उरांव ने इसके अलावा तीन साल के अंतराल पर पंचायत सचिवों का स्थानांतरण भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में हुई कार्रवाई से निदेशालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है।

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