रांची: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पतंजलि (Patanjali) के 14 उत्पादों का नर्माण लाइसेंस निलंबित
कर दिया गया है।
इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में सोमवार को हलफनामा देते हुए कहा गया है कि स्टेट लाइसेंसिंग आथॉरिटी ने 15 अप्रैल को भ्रामक प्रचार मामले में यह कार्रवाई की गई है।
जिन उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया है, वे हैंः स्वसरी गोल्ड, स्वसरी वटी, स्वसरी प्रवाही, ब्रोनचोम, स्वसरी अवालेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिवाम्रीत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप।
जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने 16 अप्रैल को रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दी गई है। मालूम हो, कोर्ट ने आयुष मंत्रालय और राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जवाब मांगा था।