रांची : फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने
नाराजगी जाहिर की है. शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए
अदालत ने कहा कि एफएसएल में रिक्त पद नहीं भरे जाने से काम प्रभावित हो रहे हैं.
अदालत ने इस मामले की सुनवाई 21 जून को निर्धारित करते हुए
सरकार को यह बताने को कहा कि अब तक रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए हैं.
अब ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिसंबर में ही एफएसएल में रिक्त पदों पर तीन माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत से चार माह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने तीन माह में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा था. अदालत ने कहा था कि इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो चुका है. अब ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव भी अदालत में पेश हुए. उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है.
13 अलग-अलग विभागों में 64 पदों पर निकाली गई थी वैकेंसी
हाईकोर्ट के निर्देश पर जेएसएससी ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में रिक्त पड़े विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके लिए 13 अलग-अलग विभागों में 64 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी. बाद में आयोग ने विज्ञापन रद्द कर दिया था. बाद में नयी अधियाचना भी भेजी गयी थी, लेकिन अभी तक रिक्त पद भरे नहीं जा सके हैं.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास

















