रांची: सरकार ने 15 सौ कंपनियों-प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा है, जिनमें से कई कंपनियों पर सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है.
सितंबर 2021 में श्रम विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय कर्मचारियों की बहाली के लिए कानूनी प्रावधानों की प्रारंभ की थी.
नए कानून के अनुसार, निजी क्षेत्र की कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 40 हजार तक के वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों में 75% स्थानीय होना अनिवार्य है.
इसमें शामिल होने वाली 15 सौ से ज्यादा कंपनियों को भी इस कानून के तहत आना होगा, जो 10 या उससे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं.
इसके लिए, सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है, जिस पर कंपनियों को अपने कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, सहित स्थानीय प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करानी होगी. इस कदम से, स्थानीय लोगों को बहाली में सुनिश्चिती मिलेगी.







