प्रियंका गांधी वाड्रा को 12 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश होने का नोटिस

मुजफ्फरपुर : राजस्थान में बीते 2014 में हुई पहलू खान लिंचिंग केस में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. धार्मिक उन्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले का अवमानना करने के मामले में उन्हें अदालत में पेश होने का नोटिस को अब जारी किया गया है.

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दरअसल मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में वकील सुधीर ओझा की ओर से यह केस दर्ज कराया गया था. अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में प्रियंका गांधी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले का अवमानना करने के आरोप में परिवाद पत्र दर्ज कराया था. हालांकि कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था. जिसके बाद सुधीर ओझा ने पुनर्विचार याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 अतुल पाठक के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था.

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बताया गया है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक ने इस परिवाद में प्रियंका गांधी पर अगली तिथि पर सशरीर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब को भी दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है. इसमें 12 दिसंबर को 11 बजे तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

रिपोर्ट : विशाल

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