अब बिना पास के सिविल कोर्ट में प्रवेश नहीं

अब बिना पास के सिविल कोर्ट में प्रवेश नहीं

रांची: सिविल कोर्ट में प्रवेश करने के लिए लोगों को अब पास लेना होगा।  इसके साथ ही सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए स्थाई पास बनेंगे ‌।

इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।  नई व्यवस्था के अंतर्गत आम लोगों को सिविल कोर्ट के बाहर पार्किंग में ही अपने वाहन लगाने होंगे कोर्ट परिसर के अंदर केवल अधिवक्ता अपने वाहन ले जा सकते है।

परिसर में आने के लिए आम लोगों को स्कैनिंग गेट का ही उपयोग करना होगा अधिवक्ता द्वारा भी स्कैनिंग गेट का ही उपयोग कोर्ट परिसर में आने के लिए किया जाएगा।

सभी मुख्य द्वार पर पुलिस जवान की तनाती की जाएगी। बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को कोर्ट परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी

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