पटना: इन दिनों निजी विद्यालयों में बच्चों को पढाने का क्रेज अभिभावकों में काफी ज्यादा है। अभिभावक निजी विद्यालयों में बच्चों का दाखिला करवाते हैं और आने जाने के लिए विद्यालय की तरफ से परिवहन सुविधा भी लेते हैं। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि स्कूल बच्चों को लाने ले जाने के लिए Auto और ई-रिक्शा का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहा है। अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का फैसला लिया है।
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Auto से परिवहन हादसे को दे रहा निमंत्रण
मामले में परिवहन विभाग के आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक पुलिस प्रभाग ने सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को पत्र लिखा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ट्रैफिक AIG ने सभी जिले के एसपी और एसएसपी को लिखे पत्र में कहा है कि रोक के बावजूद स्कूली बच्चों का परिवहन Auto और ई रिक्शा में धड़ल्ले से किया जा रहा है जो किसी भी दर्दनाक सड़क हादसे को हमेशा ही आमंत्रण दे रहा है।
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इसे देखते हुए सभी अपने अपने जिले में 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा में स्कूली बच्चो के परिवहन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें साथ ही विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के बीच सूचना का प्रसारण कर उन्हें जागरूक करें।
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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट