रांची: ईपीएफओ ने भविष्य निधि खातों से निकासी सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आगामी वित्त वर्ष से ईपीएफओ अंशधारक अपनी या आपे आश्रित की बीमारी में इलाज के लिए एक लाख रूपए तक निकाल सकते है, अभी तक इस मद में पाचास हजार तक निकाला जा सकता था।
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था 16 अप्रैल से लागू हो गई है। यह परिवर्तन 10 अप्रैल को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधन किए जाने के बाद लागू किया गया है।
इससे प्रोविडेंट फंड अंशधारक अपना दावा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, प्रावधान 68 के तहत निकासी विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थिति के लिए है, जहां रोगी को सरकारी अस्पताल या सरकार से संबद्ध अस्पताल में भर्ती कराया जाना शामिल है।