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रांची में 33 रूफटॉप बार-रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश, हाईकोर्ट के निर्देश पर निगम की सख्ती

रांची: हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित रूफटॉप बार-रेस्टोरेंट पर सख्ती शुरू कर दी है। बिना स्वीकृत नक्शे के संचालित 33 रूफटॉप बार-रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया गया है।

दरअसल, अपर प्रशासक संजय कुमार द्वारा कोर्ट में इन बार-रेस्टोरेंट के अवैध निर्माण को लेकर मामला दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान तीन बार-रेस्टोरेंट संचालकों ने स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें राहत दी गई। जबकि 33 संचालकों ने कोई वैध नक्शा नहीं दिखाया, जिससे उन्हें अवैध मानते हुए तत्काल संचालन बंद करने का आदेश दिया गया।

नगर निगम ने इन संचालकों को 30 दिनों के भीतर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नक्शा पुनरीक्षित कराने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं किया गया, तो संबंधित अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

 

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