Ranchi Building Regularization Rules 2026: 95 हजार अवैध भवन होंगे नियमित, निगम को 225 करोड़ की आय

 रांची में बिना नक्शा बने 95 हजार भवनों को Building Regularization Rules 2026 से राहत मिलेगी। नगर निगम और आरआरडीए को 225 करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा।


Ranchi Building Regularization Rules 2026 रांची: रांची में लंबे समय से बिना नक्शा बने भवनों को लेकर चल रही समस्या के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। झारखंड सरकार ने झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले तक बिना नक्शा बने भवनों को नियमित किया जाएगा।

रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) क्षेत्र में करीब 3 लाख भवन बने हुए हैं। इनमें केवल 55 हजार भवन ऐसे हैं जिनका विधिवत नक्शा पास है, जबकि शेष 2.45 लाख भवन बिना नक्शा के अवैध रूप से निर्मित हैं। इनमें अधिकतर भवन एक मंजिल से लेकर तीन मंजिला तक के हैं।


Key Highlights:

  1. रांची में करीब 3 लाख भवनों में से केवल 55 हजार का ही नक्शा विधिवत पास है

  2. 2.45 लाख भवन बिना नक्शा के अवैध रूप से बने हुए हैं

  3. 31 दिसंबर 2024 से पहले बने भवनों को नियमित करने का प्रावधान

  4. करीब 90 से 95 हजार भवन मालिकों को नियमावली का सीधा लाभ मिलेगा

  5. नगर निगम और आरआरडीए को 225 करोड़ रुपये से अधिक की आय होने का अनुमान


Ranchi Building Regularization Rules 2026: किन भवनों को मिलेगा नियमावली का लाभ

दैनिक भास्कर ने नगर निगम के पूर्व टाउन प्लानर गजानंद राम से इस नई नियमावली के प्रभाव को समझा। उन्होंने बताया कि बिना नक्शा बने 2 लाख से अधिक भवन जरूर हैं, लेकिन इस नियमावली का सीधा लाभ केवल 90 से 95 हजार भवन मालिकों को ही मिल पाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि करीब 1.45 लाख भवन ऐसे हैं जो आदिवासी जमीन, विवादित भूमि या मास्टर प्लान के विपरीत बने हुए हैं। ऐसे भवनों को रेगुलराइजेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी केवल उन्हीं भवनों को नियमित किया जाएगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे।

Ranchi Building Regularization Rules 2026: नगर निगम और आरआरडीए को होगा बड़ा आर्थिक लाभ

यदि 95 हजार भवन भी नियमित हो जाते हैं, तो इससे नगर निगम और आरआरडीए को भारी आर्थिक लाभ होगा। केवल पेनाल्टी के रूप में ही करीब 125 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

इसके अलावा नक्शा पास करने की फीस और लेबर सेस से 100 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इस तरह कुल मिलाकर 225 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व सरकारी खजाने में आएगा।

Ranchi Building Regularization Rules 2026: स्क्रो अकाउंट में जमा होगी पूरी राशि

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नक्शा पास करने से मिलने वाली पूरी राशि के लिए बैंक में अलग से स्क्रो अकाउंट खोला जाएगा। सभी भुगतान इसी खाते में जमा होंगे।

इस राशि का उपयोग शहर के विकास कार्यों में किया जाएगा। इससे सड़क, नाली, जल निकासी, शहरी आधारभूत संरचना और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो रांची में अवैध निर्माण पर नियंत्रण के साथ नगर नियोजन को भी नई दिशा मिलेगी। साथ ही शहर के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

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