रिम्स डेंटल छात्रा दुष्कर्म मामले में रांची कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। नौ अप्रैल को लालपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना।
RIMS Crime Case रांची:रांची में रिम्स डेंटल की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद आरोपी ओली विश्वकर्मा और शादाब आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला नौ अप्रैल को सामने आया था, जिसके बाद लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले को लेकर पुलिस जांच लगातार जारी है।
RIMS Crime Case: बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया गया था फ्लैट में
पीड़िता के अनुसार आरोपी ओली विश्वकर्मा ने उसे बर्थडे पार्टी के नाम पर लालपुर स्थित एक फ्लैट में बुलाया था। छात्रा को बताया गया था कि पार्टी में अन्य लड़कियां भी मौजूद रहेंगी।
हालांकि जब छात्रा फ्लैट पहुंची तो वहां सिर्फ ओली मौजूद था। कुछ देर बाद वहां अन्य युवक भी पहुंचे, जिनमें शादाब आलम, दानिश और फहद शामिल थे।
Key Highlights
रिम्स डेंटल छात्रा दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
दो आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज
बर्थडे पार्टी के बहाने फ्लैट में बुलाया गया था
पिज्जा में नशीला पदार्थ खिलाने का आरोप
लालपुर थाना में दर्ज है प्राथमिकी
RIMS Crime Case: पिज्जा में नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप
प्राथमिकी के अनुसार केक काटने के बाद छात्रा को पिज्जा खिलाया गया, जिसमें कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाया गया था। आरोप है कि इसके बाद शादाब आलम ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
RIMS Crime Case: अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ओली विश्वकर्मा और शादाब आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।
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