पटना: बिहार में बिल्डिंग निर्माण कार्य में लगे बिल्डर लगातार भोलेभाले ग्राहकों को अपना निशाना बनाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई गलत तरीके से ठगते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला रेरा के सामने एक ग्राहक ने लाया जिसके बाद रेरा की अदालत ने आरोपी बिल्डर को रुपए लौटाने का आदेश दिया।
बिल्डर ने अदालत की आदेश की अवहेलना इस प्रकार की जैसे उसे कोई आदेश दी ही नहीं गई जिसके बाद ग्राहक की शिकायत पर अब रेरा प्राधिकरण अदालत ने आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। मामला राजधानी पटना की है जहां एक ग्राहक सुदर्शन सिन्हा ने ए एस गणेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध गलत तरीके से 12 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए रेरा प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत ने जुलाई 2024 में आरोपी बिल्डर को आदेश दिया कि वह ग्राहकों के 12 लाख रुपए वापस करे। लेकिन बिल्डर ने रेरा प्राधिकरण अदालत की आदेश को अनसुना कर दिया। बाद में ग्राहक ने दुबारा सितंबर में शिकायत दर्ज कराई कि उसे अब तक राशि वापस नहीं की गई जिसके बाद आरोपी बिल्डर को रेरा अदालत में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की गई।
प्राधिकरण अदालत के द्वारा तय समय पर आरोपी बिल्डर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ जिसके बाद अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। मामले में अब पुलिस को भी अवगत कराया गया है ताकि जल्दी ही आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार किया का सके।
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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट
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