रांची में आज से धारा 144 लागू, जानिए कब तक रहेगी लागू

धारा 144

रांची. खबर राजधानी रांची से है। आज दोपहर से 10 मई 2024 या अगले आदेश तक रांची के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू रहेगी। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है। यह अधिसूचना रांची सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी के नाम से जारी की गयी है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर (रांची) उत्कर्ष कुमार के नाम से जारी इस अधिसूचना में बताया गया है कि दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया है।

अधिसूचना में बताया गया है कि सूचनानुसार, कतिपय संगठनों या दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्यद्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इन जगहों पर धारा 144 रहेगी लागू

  • मुख्यमंत्री आवास मोराबादी के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
  • झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
  • प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।

महत्वपूर्ण बातें

  • बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों या कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोडकर।
  • किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।
Share with family and friends: