विधानसभा सत्र को लेकर राजधानी में 1-5 दिसंबर तक धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

पटना : बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आगामी एक दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने को लेकर राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यह शीतकालीन सत्र सोमवार यानी एक दिसंबर से पांच दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी। जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा।

पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की आशंका रहती है।

धारा 163 के दौरान इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

इस संभावना को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्र होने, जुलूस, घेराव और धरना या किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला व छुरा जैसे हथियारों के साथ घूमने को भी दंडनीय अपराध करार दिया गया है।

बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निषिद्ध

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह आदेश एक दिसंबर से लागू होगा और पांच दिसंबर तक प्रभावी रूप से जारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी और संबंधित मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया।

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