Social Media Account: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। इसको लेकर भारत सरकार नियम बना रही है। इसके लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के मसौदा की घोषणा कर दी गयी है।
Social Media Account: नागरिक दे सकते हैं सुझाव
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी अधिसूचना में घोषणा की कि जनता को सरकार के नागरिक सहभागिता मंच, MyGov.in के माध्यम से मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फीडबैक पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा।
Social Media Account: डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त उपायों पर बल
मसौदा में बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त उपायों पर बल दिया जा रहा है। डेटा फ़िडुशियरी (व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाली संस्थाएं) को नाबालिगों से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत डेटा को प्रसारित करने से पहले माता-पिता या अभिभावक की सहमति सुनिश्चित करनी होगी।
बच्चों के डेटा पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा मसौदा नियमों में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उपयोगकर्ता अपने डेटा को हटाने की मांग कर सकते हैं और कंपनियों से पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं कि उनका डेटा क्यों एकत्र किया जा रहा है।