नगर निकाय चुनाव 2026 में Eligibility Rules पर सख्ती, Mayor से Ward Parshad तक नामांकन से पहले जान लें पूरा नियम

झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की पात्रता और जरूरी दस्तावेज स्पष्ट। गलत जानकारी पर नामांकन रद्द और सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान।


Ward Parshad : चुनाव लड़ने के लिए क्या है पात्रता

Ward Parshad : नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही संभावित प्रत्याशी पात्रता और नियमों को लेकर जानकारी जुटाने में लगे हैं। झारखंड नगर पालिका अधिनियम और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने के स्पष्ट नियम तय हैं। आयोग ने साफ किया है कि नामांकन के समय गलत जानकारी या दस्तावेज में गड़बड़ी पाए जाने पर न सिर्फ नामांकन रद्द होगा, बल्कि निर्वाचित होने के बाद भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

नियमों के अनुसार वार्ड पार्षद पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मेयर पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना और संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी कानून के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित न किया गया हो और उम्मीदवार किसी सरकारी सेवा या लाभ के पद पर कार्यरत न हो।

  1. नगर निकाय चुनाव 2026 में उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर सख्त नियम लागू

  2. गलत दस्तावेज या जानकारी पर नामांकन रद्द और सदस्यता समाप्त हो सकती है

  3. दो से अधिक संतान वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं

  4. जुड़वां संतान होने पर भी नियम में कोई छूट नहीं

  5. नामांकन के समय शपथ पत्र और संपत्ति विवरण अनिवार्य


 

Ward Parshad : नामांकन के समय कौन से दस्तावेज जरूरी

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन के समय निर्धारित नामांकन पत्र पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जैसे जन्म या मैट्रिक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। शपथ पत्र के रूप में आपराधिक मामलों का विवरण, चल अचल संपत्ति और देनदारियों की पूरी जानकारी देना जरूरी है।

इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, आरक्षित पद के लिए संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और नगर निकाय बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र भी नामांकन के साथ जमा करना होगा।

Ward Parshad :दो से अधिक संतान पर सख्त प्रावधान

नगर निकाय चुनाव को लेकर सबसे सख्त प्रावधान दो से अधिक संतान से जुड़ा है। स्पष्ट नियम है कि नौ फरवरी 2013 के बाद यदि किसी व्यक्ति की दो से अधिक संतान हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। खास बात यह है कि निर्धारित तिथि के बाद यदि जुड़वां बच्चों का जन्म होता है और कुल संतान संख्या तीन हो जाती है, तब भी संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेगा। इस नियम में किसी भी तरह की छूट का प्रावधान नहीं किया गया है।

Ward Parshad :कौन नहीं लड़ सकता नगर निकाय चुनाव

सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति, गैर राजनीतिक अपराध में छह माह से अधिक की सजा पाने वाले, किसी आपराधिक मामले में छह महीने से अधिक समय तक फरार रहने वाले और नगर निकाय का बकाया कर या शुल्क नहीं चुकाने वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। इसके अलावा पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या कर्तव्यहीनता के आरोप में दोषी पाए गए व्यक्ति की उम्मीदवारी भी खारिज की जा सकती है।

 

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