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30 जून तक जमा करें होल्डिंग टैक्स, पाएं 10% की छूट: नगर निगम की अपील


रांची: नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में राजस्व शाखा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व संग्रह को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान 30 जून 2025 तक करने पर करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाएदारों को नोटिस जारी करते हुए जल्द कर वसूली का निर्देश दिया गया है। निगम क्षेत्र में 13,000 से अधिक पंजीकृत खाली भूमि के री-असेसमेंट को प्राथमिकता पर करने को कहा गया है। साथ ही, उन बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने अब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं कराया है।

सभी वार्डों में सघन अभियान चलाकर उन आवासीय भवनों की पहचान की जाएगी, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे भवन मालिकों पर स्पॉट डिमांड के तहत जुर्माना और कमर्शियल टैक्स की वसूली की जाएगी।

उप प्रशासक ने वार्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स भुगतान कर छूट का लाभ ले सकें। बैठक में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक और कर संग्रहकर्ता भी उपस्थित थे।


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