तकिया मजार स्थित मस्जिद की जमीन से कोर्ट से आए नोटिस के बाद किया गया अतिक्रमण मुक्त

हजारीबागः लोहसिंहना थाना क्षेत्र के नवाबगंज रोड तकिया मजार मस्जिद जमीन के मामले को लेकर दिनभर मामला गरमाया रहा. कोर्ट से आए आदेश के बाद तकिया मजार मस्जिद के जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त करवाने के लिए टीम अपने साथ 2 बुलडोजर लेकर पहुंची है. इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा जमकर इसका विरोध किया गया. वहीं कुछ देर के लिए दोपहर में अतिक्रमण मुक्त कराने आई टीम रुकी रही. शाम होते ही दोनों बुलडोजरों द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य शुरू हुआ और देखते ही देखते जमीन से अतिक्रमण को मुक्त करवाया गया. मामला हजारीबाग जामा मस्जिद के पूर्व इमाम के द्वारा 1965 में इस मामले को उठाया था. जिसके बाद ये मामला में 1998 में तेजी आई. वहीं इसे मामले में कोर्ट से आये नोटिस के बाद आज टीम इस क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची.

रिपोर्टः शशांक शेखर

Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष, 15 दिन...

पितृपक्ष 2026 की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और 10 अक्टूबर को सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के साथ समापन होगा। जानें श्राद्ध की पूरी तिथि।Pitru Paksha...

Private Universities: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 5 साल का हिसाब, झारखंड...

 सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों से पिछले पांच साल के एडमिशन, फीस, वेतन और वित्तीय ऑडिट का ब्योरा मांगा है। झारखंड में 19 विश्वविद्यालयों...

Jharkhand DGP: तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,...

 झारखंड DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने नियम 5 में संशोधन और नियुक्ति प्रक्रिया का पक्ष...