रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में राज्य के विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर बहाल हुए सहायक प्रोफेसर के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संविदा पर नियुक्त हुए प्रोफेसरों को संविदा के आधार पर नई नियुक्ति से हटाया नहीं जा सकता है। इसके बाद अदालत ने राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में नियुक्त लोगों को नहीं हटाने का आदेश दिया। इस मामले में अदालत ने पूर्व में बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में प्रभाष गोरई, डॉ प्रियव्रत पांडेय, सहित सात अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
रिपोर्ट- प्रोजेश







