नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने सोमवार को टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डाटा का उपयोग न करने वाले ग्राहकों के लिए वायस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से विशेष प्लान जारी करने का आदेश दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा जिनका वे नियमित रूप से उपयोग करते हैं।
इसके अलावा, ट्राई ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा हटा दी और इसकी वैधता अवधि को 365 दिनों तक बढ़ा दिया। नए नियमों के तहत, सेवा प्रदाताओं को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर देना अनिवार्य होगा, जो केवल वायस कॉल और एसएमएस के लिए होगा, और उसकी वैधता 365 दिनों से अधिक नहीं हो सकती।
ट्राई का कहना है कि यह कदम उन ग्राहकों के लिए सहायक होगा, जिन्हें डाटा (इंटरनेट) की आवश्यकता नहीं होती। ट्राई ने यह भी कहा कि कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा। पहले के नियमों के तहत, दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपये मूल्य और उसके गुणक में वाउचर जारी करने की अनुमति थी।
नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष रिचार्ज कूपन के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके उपयोग के अनुरूप सेवाएं और सुविधाएं मिलें।


















