गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में 9 आरोपी दोषी करार, एक को किया रिहा

एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

पटना : पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. एनआईए कोर्ट ने 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया है. जबकि एक आरोपी को रिहा करने का आदेश सुनाया है.

कोर्ट ने जिन नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है उनमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुजमुल्लाह, उमर सिद्धकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तेखार आलम शामिल हैं. कोर्ट ने एक आरोपी फकरूद्दीन को रिहा कर दिया है. इस केस में अब एक नवंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी.

बता दें कि पटना में 27 अक्टूबर 2013 को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान गांधी मैदान में धमाके हुए थे. बीजेपी की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार बम ब्लास्ट होने से भगदड़ मच गई थी. इस धमाके के दौरान नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता गांधी मैदान में मौजूद थे. गांधी मैदान से पहले एक धमाका पटना जंक्शन पर भी हुआ था. पटना में हुए इन सीरियल धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे.

पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में इस मामले का अनुसंधान एनआईए ने अगले दिन से ही शुरू कर दिया था और महज एक साल के अंदर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

रिपोर्ट : शक्ति

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