राहुल गांधी मोदी सरनेम मामलाः रांची एमपी-एमएलए की कोर्ट में हुई सुनवाई, मांगा 15 दिनों का समय

रांचीः मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में आज सुनवाई हुई. एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसपर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है. कोर्ट पहले ही राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है.

अधिवक्ता ने इसी मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए समय मांगा. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि व्यक्तिगत छूट देने से संबंधित याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई अभी लंबित है. इसलिए इस मामले में सुनवाई नहीं करते हुए समय प्रदान किया जाए.

क्या है मामलाः

2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोरहाबादी मैदान में सभा को संबोधित किया था. इस दौरान राहुल ने कहा ‘मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं.’ मोदी सरनेम पर इस टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है. इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है. इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

सूरत के जिला कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा

इस मामले में राहुल गांधी पर दर्ज यह मामला पहला नहीं है. सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल पर केस किया थात. पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के अलग मामले में कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई.

अमित शाह पर टिप्पणी करने मामले में भी मुकदमा

इसके अलावा अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी राहुल पर मुकदमा चल रहा है. 2018 में चाईबासा में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्‍कालीन राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था. उन्‍होंने कहा था कि एक हत्‍यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं. अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी. बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा. जहां राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्‍ता पीयूष चित्रेश केस लड़ रहे हैं.

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