रांची: वर्ष 2022 में झारखंड विधानसभा के घेराव कार्यक्रम के संबंध में एक मामले में पूर्व विधायक अमित महतो ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद, कोर्ट ने पूर्व विधायक को जेल भेजने का आदेश दिया।
पूर्व विधायक ने पहले आये हुए एक अन्य मामले में भी कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। हालांकि, बाद में कोर्ट ने इस सजा को 2 साल से कम करके एक साल कर दिया था।
सरेंडर के बाद, पूर्व विधायक ने जमानत याचिका दाखिल की है। पूर्व विधायक ने वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इस मामले के संबंध में उनके खिलाफ धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बाद में पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, अमित महतो ने मंगलवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
जेल भेजे जाने के दौरान पूर्व विधायक ने बताया कि उन्हें खतियान आंदोलन के कारण जेल जाना पड़ रहा है और वे इसे स्वीकार करते हैं।


