निलंबित IAS छवि रंजन को बेल के लिए करना होगा इंतजार, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

रिपोर्टः नीरज कुमार/ न्यूज 22स्कोप

रांची: सेना की जमीन, चेशायर होम समेत अन्य जमीन के घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन की बेल याचिका खारिज कर दी गई है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद छवि रंजन को फिलहाल बेल के लिए इन्तेजार करना पड़ेगा। इससे पहले 5 अगस्त को दोनों ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद मंगलवार को पीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश राय ने फैसला सुनाया।

कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित 

पिछली सुनवाई में छवि रंजन की ओर से बहस करते हुए उनके अधिवक्ता ने पूरे मामले में उन्हें निर्दोष बताया था। जबकि ईडी की ओर से बहस करते हुए ईडी के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि इस पूरे मामले में छवि रंजन ही सूत्रधार की भूमिका में रहे हैं। इसके बाद दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

4 मई को किया गया था गिरफ्तार 

बता दें कि जमीन घोटाले मामले में छवि रंजन को 4 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें रांची के सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था। जहां से कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। उसके बाद ईडी ने कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद छवि रंजन से हिनू रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कई दिनों तक पूछताछ की थी। जिसके बाद से वो जेल में बंद हैं।

 

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