रांची: रांची प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट” की विशेष कोर्ट में लैंड स्कैम के आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा, और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा।
वहीं, ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र ने विष्णु अग्रवाल को लैंड स्कैम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया और जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।
विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी
विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस में प्रमुख आरोपी हैं। ED ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
इसी केस में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश भी अभियुक्त है। विष्णु अग्रवाल के स्वास्थ्य के खराब होने के कारण, उन्हें रिम्स के कैदी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।
उन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि इस पूरे केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, और अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी जमानत अर्जी मंजूर करने की गुजारिश की है।

















