छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

रांची: सदर थाना क्षेत्र स्थित चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद- फरोख्त मामले में निलंबित आइएएस छवि रंजन रांची के पूर्व उपायुक्त को जमानत याचिका पर गुरुवार पीएमएलए विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई।

इस दौरान छवि रंजन की ओर से कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने कोर्ट को बताया कि छवि रंजन गुना है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहीये।

इसका विरोध करते हुए ईडी के विशे लोक अभियोजक रमित ने कहा कि रांची के डीसी रात रवि रंजन की जानकारी और सामति से जमीन घोटाला किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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